अब इस काम में नहीं पड़ेगी आधार कार्ड की बिल्कुल जरूरत केंद्र सरकार ने किया ऐलान

अब इस काम में नहीं पड़ेगी आधार कार्ड की बिल्कुल जरूरत केंद्र सरकार ने किया ऐलान

Aadhar Update:केंद्र ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय को देश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दे दी है हालांकि ऐसे पंजीकरण के आधार अनिवार्य नहीं है 27 जून 2030 को प्रकाशित एक गैजेट अधिसूचना में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरबीआई कार्यालय को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए पहचान विवरण को प्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति दी है.

यह कहा गया था की जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार स्वैच्छिक आधार पर पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से जन्म या मृत्यु के रिपोर्टिंग फॉर्म में मांगे गए अन्य विवरणों के साथ आधार संख्या के सत्यापन के लिए एकत्र किया जा रहा है आधार प्रमाणीकरण को यह काम करने या न करने की अनुमति दी जानी चाहिए उन्होंने ऐसा कहा.

राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासन को आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में meity द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है 2020 में meity ने नियमों को अधिसूचना किया जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार सुशासन को बढ़ावा देने सार्वजनिक धन बचाने और जीवन को आसान बनाने के लिए संस्थानों से अनुरोध कर के आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकती है.

मानदंडों के अनुसार अगर देखा जाए तो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने के लिए इच्छुक मंत्रालय या राज्य सरकार ऐसे प्रमाणीकरण को उचित ठहराने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेंगे और इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संदर्भ में केंद्र सरकार को सौंपी जाएंगी

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