PPF Scheme मैं अगर आपने लगा रखा है पैसा तो हो जाएं सावधान नहीं तो नुकसान हो सकता है
PPF Scheme:लोगों के फायदे के लिए सरकार की ओर से कई सारी उसकी में चलाए जाते हैं और लाल चलाए जा रहे हैं इन स्कीम के जरिए लोगों के हित के लिए कदम उठाया जाता है वही लोग इन स्कीम के जरिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं.
ऐसी ही एक्सट्रीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उस उसके उसे जरूर लोग से बीमार इन्वेस्टमेंट के साथ ही टैक्स छूट का बेनिफिट भी ले सकता है हालांकि उसकी मगर पैसा लगा रखा है तो बात को आप को ध्यान में रखना चाहिए वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी बात है जिसको आप को ध्यान में रखना चाहिए जिससे दिक्कतों के सामने से आप बच सकता है.
पीपीएफ स्कीम 100000 टन की स्कीम है उसकी मैं 15 साल के मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है ऐसे लोगों को हर साल इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है पीपीएफ अकाउंट में किए गए इन्वेस्टमेंट पर फिलहाल 7.1 किया जा रहा है इस स्कीम में किसी भी तो बस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है तो उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है पीपीएफ अकाउंट डॉर्मेंट हो सकता है.
दरअसल पीपीएफ स्कीम में निवेश करने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए पीपीएफ स्कीम में 1 वित्त वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है हालांकि लोगों को मिनिमम ₹500 का इन्वेस्टमेंट एक वित्त वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में करना जरूरी है वही आइटीआर भरते वक्त पुराने टैक्स रिसीव के तहत इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत 1.5 लख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी इस स्कीम के जरिए उठाया जा सकता है.
अगर कोई शख्स किसी वित्त वर्ष में ₹500 का निवेश में पीपीएफ अकाउंट में नहीं कर पाए लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है इसके कारण अकाउंटेंट डोरमेट हो सकता है. ऐसे में लोगों को हर वर्ष में मिनिमम नहीं है उस में अमाउंट जरूर पीपीएफ अकाउंट में जमा करना चाहिए ताकि उनको इनकम टैक्स रिलेटेड कोई और भी समस्या ना आए.