PM किसान ट्रैक्टर योजना के अनसुने तथ्य जाने
50% तक सब्सिडी: PM किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को नए ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी मिलती है।
केवल एक ट्रैक्टर पर छूट: योजना के तहत एक किसान केवल एक ट्रैक्टर पर ही सब्सिडी का लाभ उठा सकता है।
SC/ST किसानों के लिए विशेष छूट: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है।
सीमांत और लघु किसानों को प्राथमिकता: छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है।
कृषि मशीनरी पर भी छूट: ट्रैक्टर के अलावा अन्य कृषि उपकरणों पर भी छूट का प्रावधान है।
सीमित समय तक उपलब्ध: यह योजना एक निर्धारित अवधि तक ही मान्य होती है, इसलिए जल्द आवेदन करना जरूरी है।
ग्रामीण क्षेत्र के लिए बेहतर अवसर: इस योजना से किसानों को बेहतर ट्रैक्टर उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है।
सहकारी बैंकों के माध्यम से भी लोन: किसान सहकारी बैंकों से भी इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर लोन ले सकते हैं।